झाबुआ –। सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती निशा मेहरा के पत्र की शिकायत के आधार पर संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास इंदौर ने नवीन महाविद्यालय कन्या छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती सविता भूरिया को अपने कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। श्रीमती मेहरा ने संभागीय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास शिकायत के आधार पर नवीन महाविद्यालय कन्या छात्रावास में कु. रक्षा गवरसिंह चौपाडा की आत्महत्या के दौरान छात्रावास अधीक्षिका लापरवाही बरतने पर और अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन ढंग से नही किया गया जाकर गंभीर लापरवाही बरती जाना पाया गया जो एक पृथम दृष्टया दोषी पाई गई। इसके साथ ही अधीक्षिकाश्रीमती भूरिया द्वारा गंभीर लापरवाही बरतने, एंव समय समय पर शासन स्तर एंव वरिष्ठ के आदेशो, निर्देशो का पालन नही करने, शासन एंव विभाग द्वारा छात्रावास संचालन मे निर्धारित दिशा निर्देशो का पालन नही करने से म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल होकर अनुशासनहीनता व कदाचरण का श्रेणी में आता है। इस आधार पर संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास इंदौर ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् श्रीमती सविता भूरिया अधीक्षिका मूल पद माध्यमिक शिक्षक नवीन महाविद्यालय कन्या छात्रावास झाबुआ जिला झाबुआ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय खण्ड शिक्षा कार्यालय रामा विकासखण्ड रामा जिला झाबुआ नियत किया जाता है निलंबन अवधि मे इन्हे मूलभुत नियम 53 के तहत् विधिवत् जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।