झाबुआ 03 अगस्त , 2024। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना के निर्देशानुसार शहर अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में बिल्डिंग के बेसमेंट में संचालित कोचिंग क्लास/हॉस्पिटल/लायब्रेरी/होस्टलो की सघन जॉच किए जाने हेतु अनुभाग स्तरीय दल गठन किया गया है। थांदला में अनुभाग स्तरीय दल द्वारा नगर के थांदला लिमडी बाय-पास रोड़ पर निर्मित कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में, जो सड़क से लगभग 8-10 फीट नीचे निर्मित होकर उक्त बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। कॉम्प्लेक्स स्वामी द्वारा उक्त कॉम्प्लेक्स निर्माण निकाय की अनुमति बिना निर्माण करवाया गया है। साथ ही कॉम्प्लेक्स मे फायर सिस्टम इंस्टालेशन एवं जल निकासी के पर्याप्त संसाधन आदि नहीं पाये गये। साथ ही फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं पाया गया। जिस हेतु कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर 09 दुकानों को सील किया गया है।