*न्यायालय राजपुर द्वारा वाहन मालिक/चालक से भरवाया 10,000 रुपये का दण्ड*
बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गेहलोद द्वारा सभी थाना प्रभारियों को वाहन दुर्घटनाओं को देखते हुये माल वाहनों में मजदूरों को भरकर ले जाने वाले वाहनों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिस पर राजपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रमसिंह बामनिया ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री अनिल पाटीदार, एसडीओपी राजपुर श्री आयुष कुमार अलावा के मार्गदर्शन में राजपुर पुलिस टीम द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान मयाराम पिता सुमेरसिंग बड़ोले निवासी ग्राम जोड़ाई थाना पलसुद का अपनी टेम्पो वेन क्र. एम.पी. 46 झेड.डी. 0254 में करीब 42 सवारी महिला/पुरुष को बैठाकर ले जा रहा था जिससे माल वाहन में सवारी बिठाने के संबंध में वैध दस्तावेज का पूछते नहीं होना बताया जो वाहन मालिक/चालक का कृत्य धारा 66/192 मोटर व्हीकल एक्ट तहत दण्डनीय पाया जाने से इस्तगासा तैयार कर माननीय जे.एम.एफ.सी. न्यायालय राजपुर पैश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय राजपुर द्वारा अनावेदक को 10,000 रुपये का जुर्माना भरवाया गया।
थाना प्रभारी विक्रमसिंह बामनिया ने बताया कि माल वाहन में मजदूरों को भरकर ले जाने वाले वाहनों के विरुद्ध राजपुर पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी।