अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने बताया मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2024 की घोषणा किए जाने की दिनांक 07 अगस्त 2024 से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। उन्होने बताया कि 18 सितम्बर 2024 निर्वाचन की कार्यवाही पूर्ण होने की दिनांक तक उप निर्वाचन 2024 से संबंधित ग्राम पंचायत में आम सभाओं की बैठक स्थगित की जाती है एवं विभिन्न दलों , अभ्यर्थियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वाहन , आम सभा , जूलूस , रैली आदि की अनुमति ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन पत्र दिया जाना सुनिश्चित करेंगे , उक्त अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है ।