झाबुआ

वन अधिकार सम्बन्धी सामुदायिक दावों हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन 21 अगस्त 2024 को किया जा रहा

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              झाबुआ 20 अगस्त, 2024। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक 30 जुलाई 2024 द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन ग्रामों में सामुदायिक वन अधिकारों का पूर्ण विनिश्चन करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है। वनमंडल झाबुआ अंतर्गत कोई भी वन ग्राम स्थित नहीं होने से कोई भी वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने की कार्यवाही नहीं की गई हैं।
             कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार जैसे रास्ते का अधिकार, चरनाई का अधिकार, गौठान, धार्मिक स्थल, शमशान घाट, मडई/मेले, खेल मैदान, सामुदायिक हाट जलाशय के पानी का उपयोग का अधिकार जैसे सामुदायिक दावों हेतु कोई गांव अथवा ग्राम पंचायत छूट गये है तो सामुदायिक दावों के आवेदन प्राप्त करने हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजन 21 अगस्त 2024 को किया जा रहा है।

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