अलीराजपुर

अलीराजपुर – कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए , शस्त्र लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित , जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 09 मे होना है उपचुनाव ।

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अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली की खबर ✍️

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अलीराजपुर – मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2024 को मध्य प्रदेश त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2024 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई।  जिले में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अभय अरविंद बेडेकर ने  निर्वाचन क्षेत्र में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसम्पर्क, आम सभाएं इत्यादि गतिविधियां , बाहरी व्यक्तियों के आगमन के परिप्रेक्ष्य में  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए कि कोई भी व्यक्ति , अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल, सक्षम अधिकारी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और ना ही टेंट, शामियाना इत्यादि लगाएगा।  किसी भी प्रकार से इन आदेशों के उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी  ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अभय अरविंद बेडेकर द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा-17 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए दिनांक 07.08.2024 से लेकर लेकर मतगणना दिनांक 18.09.2024 तक की अवधि के लिए अलीराजपुर जिले के जिला पंचायत अलीराजपुर के वार्ड क्रमांक 09 के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाकर इन शास्त्रों को संबंधित थानों मे जमा कराए जाने के लिए आदेशित किया ।

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