झाबुआ –। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारो एवं प्रतिमाह वितरित खाद्यान्न के डाटा का मिलान हेतु मैपर्स रिपोर्ट की संभावित स्टेण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर SOP निर्धारित की गई है. जिसके अनुसार आवंटन माह 1 से 30 तारीख तक पात्र परिवारो को खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा खाद्यान्न वितरण की समीक्षा किये जाने पर शासकीय उचित मुल्य दुकान से जिले में कुल 226617 पात्र परिवारो में से 21 अगस्त 2024 तक 161776 परिवारो मात्र 71 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण होना पाए जाने से नाराजगी व्यक्त की जाकर कम वितरण करने वाली 44 शासकीय उचित मूल्य दुकानो के विक्रेताओ को सूचना-पत्र जारी कर निर्देशित किया गया कि माह के अंत तक शत्-प्रतिशत् पात्र परिवारो को खाद्यान्न वितरण किया जाए। माह अगस्त का खाद्यान्न आगामी माह में वितरण नहीं हो सकेगा, पूर्ण खाद्यान्न वितरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित विक्रेता पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।