झाबुआ

वन अधिकार सम्बन्धी सामुदायिक दावों हेतु आयोजित विशेष ग्राम सभा में 1585 दावें प्राप्त हुए

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        झाबुआ 22 अगस्त, 2024। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार जैसे रास्ते का अधिकार, चरनाई का अधिकार, गौठान, धार्मिक स्थल, शमशान घाट, मडई/मेले, खेल मैदान, सामुदायिक हाट जलाशय के पानी का उपयोग का अधिकार जैसे सामुदायिक दावों हेतु कोई गांव अथवा ग्राम पंचायत छूट गये है तो सामुदायिक दावों के आवेदन प्राप्त करने हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजन 21 अगस्त 2024 को किया गया।
         21 अगस्त 2024 को समस्त ग्राम पंचायत में विशेष अभियान के माध्यम से सामुदायिक दावों के आवेदन प्राप्त किये गये जिसमें जिले में कुल सामुदायिक वन अधिकार दावों की संख्या 1585 प्राप्त हुई है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में की जा रही है।

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