दिनांक 24.12.2018 को ग्राम रेतालुंजा में फरियादी के साथ आरोपी दिवान, राकेश, रमेश, फादर, सुनिल द्वारा मारपीट की गई जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्र.33/2019 धारा 147,504,323,325,149 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
उक्त प्रकरण की विवेचना प्र.आर. 355 मुकेश बेडरे के द्वारा की गई। प्रकरण क्र 435/19 में आरोपीगण दीवान पिता पांगु मेडा, राकेश पिता नागु, रमेश पिता पांगु, फादर पिता पांगु मेडा, सुनील पिता छतर सिंह मेडा निवासीगण ग्राम रेतालुंजा जिला झाबुआ को माननीय न्यायलय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री गौतम सिंह मरकाम न्यायाधीश जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा प्रक. 435/19 धारा 147,504,323,325,149 भा.द.वि. के तहत दिनांक 30.08.2024 को 1 वर्ष 1 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई व प्रत्येक आरोपी को 4000-4000 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्री राजेन्द्र पाल अलावा सहायक लोक अभियोजक व्दारा किया गया।