झाबुआ 05 सितम्बर, 2024। कलेक्टर नेहा मीना के समक्ष उपस्थित होकर श्रीमती अर्चना पति गौरव डामोर निवासी वार्ड क्रमांक 16, उदयपुरिया रंगपुरा रोड के द्वारा उदयपुरिया रंगपुरा रोड के समीप कम्पोजिट मदिरा दुकान अन्यत्र स्थान पर परिवर्तित करने एवं झुग्गी झोपड़ीया बनाकर अवैध शराब बिक्री करने वाले एवं जुआ-सट्टा खेलने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आवेदन दिया गया था। जिस पर कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार त्वरित कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग द्वारा मय स्टॉफ रंगपुरा रोड़ स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान झाबुआ क्र.1 पर पहुंचकर पाया गया कि उक्त मदिरा दुकान के आस-पास 100 मीटर की परिधि में शैक्षणिक एवं वैधानिक धार्मिक संस्थान अवस्थित नहीं है एवं उक्त मदिरा दुकान विगत दो वर्षों से इसी स्थान पर संचालित हो रही है। उक्त मदिरा दुकान के आस-पास निवासरत लोगों के घर/दुकान की तलाशी लेने पर म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(A) व 36(B) के दो प्रकरण- कालु पिता बाबू भूरिया, निवासी उदयपुरिया उम्र 26 वर्ष एवं बापू पिता रुपसिंह ठाकुर उम्र 36 वर्ष, निवासी उदयपुरिया के विरुद्ध पंजीबद्ध कर 16 कैन बियर व 01 बोतल खुली बरामद कर जप्त की तथा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 54 के तहत दितु पति सूरसिंह गुण्डिया उम्र 35 वर्ष, निवासी उदयपुरिया के घर खाली तलाशी पंचनामा बनाया गया।