झाबुआ 07 सितम्बर 2024।जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ श्रीमती बसंती भूरिया के निर्देशन में 07 सितंबर 2024 को आबकारी टीम द्वारा वृत्त झाबुआ ‘ब’ में मुखबिर द्वारा बताये अनुसार वाहन क्रमांक MP 46 H 0986 का पीछा कर ग्राम सालरपाड़ा तह. राणापुर में ट्रक की घेराबंदी करके रोका गया वाहन चालक ने वाहन को नाले के अंदर डालकर मौके से फरार हो गया। उक्त वाहन की मौके पर तलाशी लेने पर मदिरा की पेंटीया भरी होना पाया। मौके पर आबकारी बल पर हमला होने की संभावना की सुचना मिलने पर श्रीमान पुलिस अधिक्षक महोदय झाबुआ द्वारा तत्काल पुलिस बल रानापुर का सहयोग भेजा गया बाद ट्रक को जेसीबी की मदद से नाले से बाहर निकाल कर आबकारी कार्यालय लाया गया वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर कुल 330 पेटी बेगपाईपर व्हिस्की मदिरा (कुल- 2851.2 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर मदिरा एवं वाहन कब्जे आबकारी लेकर आरोपी मौके से फरार होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क) ,34(2), 36,46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। *उक्त कार्यवाही नवीन विधान हेतु निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से वीडियो आदि बनाकर की गयी।* उक्त जप्तशुद्धा मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 26,92,800/- है एवं जप्त वाहन ट्रक का अनुमानित मूल्य 30,00,000/- इस प्रकार कुल 5692800/- रूपये हैं। उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी आबकारी स्टाफ प्रकाश भाबर, कान्तु डामोर, मदन राठौर, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक ,पवन गाड़रिया ,विजय चौहान एवं वाहन चालक बहादुर, दयाल व दिपक का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।