धार 24 सितंबर 2024/ सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर ने कम्पोजिट मदिरा दुकानों के एफ.सी.एल. 1 लायसेंस के शेडयूल-2 के अनुसार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस प्रावधानित किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने प्रभार के समस्त लायसेंसियों को अवगत कराते हुए 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) को संपूर्ण दिवस के लिए अपने प्रभार क्षेत्र की समस्त आसवनी, देशी एवं विदेशी मदिरा विनिर्माणी इकाईयों, देशी मदिरा स्टोरेज मद्रद्य भांडागारों तथा समस्त देशी एवं विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफ.एल.-3 (होटल बार) लायसेंस तथा रिटेल वाईन आऊटलेट्स के लायसेंसों को बंद रखा जाने तथा इन स्थानों में मदिरा का निर्माण, परिवहन एवं विक्रय प्रतिबंधित रखा जाकर शुष्क दिवस आदेश का पालन कड़ाई कराया जाना सुनिश्चित किया है।