झाबुआ 25 सितम्बर 2024। कलेक्टर नेहा मीना के मार्ग दर्शन में आईटीओ टी.डी.एस श्री अरूण कुमार शर्मा , श्री आशीष कुमार राहुल कुमार नायक आयकर विभाग उज्जैन के द्वारा जिले के आहरण एवं संवितरण अधिकारीयो एवं कर्मचारीयो को तथा आयकर अधिनियम,1961 के अधीन विभिन्न धाराओं के अंतर्गत स्त्रोत पर कर वसूली/कर संग्रहण की जानकारी प्रदान की गई एवं आहरण संवितरण अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिये गये कि शासकीय सेवकों को आपके स्तर से चिकित्सा, दान, बच्चों की शिक्षा शुल्क की छुट, पूर्ण जाॅच करने के उपरांत प्रदान करे तथा संदेह होने पर आयकर कांट लिया जाये जो कि संबंधित के द्वारा स्वयं का रिटर्न फाइल किया जावेगा तो नियमानुसार रिफंड प्राप्त हो जायेगा । डीडीओ के द्वारा किसी भी प्रकार की छूट के लिये डीडीओ की जिम्मेदारी तय होगी क्योंकि जांच नं. के माध्यम से डीडीओ रिटर्न फाइल करता है जबकि शासकीय सेवक स्वयं रिटर्न फाईल करते हुए कोई छुट लेता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी तय होगी । डीडीओ आयकरदाता शासकीय सेवकों से आयकर की राशि 12 माह समान किश्तों में वेतन से कटौती करे जिससे की संबंधित पर अंतिम माह में अधिक भार नहीं पडे साथ ही समस्त शासकीय सेवकों के पैन नंबर आधार से लिंक करने हेतु विशेष रूप से निर्देश दिये गये। अधिकांश डीडीओं में वसूली पेन और आधार लिंक नहीं होने से और विलंब से रिटर्न फाइल करने से संबंधित है। किसी भी शासकीय सेवक को अपना रिटर्न रिवाईज करना हो तो 31 मार्च 2025 तक अवश्य कर लेवे उसके बाद 06 वर्ष से अधिक अवधि के पुराने रिटर्न रिवाईज नहीं होगे । कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य विभाग के समस्त डीडीओ एवं प्राचार्य को पृथक से निर्देश दिये गये। इस दौरान श्री अरूण कुमार शर्मा ITO(TDS), आशीष कुमार (ITI)राहुल कुमार नायक (TA), जिला कोषालय अधिकरी झाबुआ श्रीमती ममता चंगोड़ ,सहायक आयुक्त जनजातिय कार्य श्रीमती निशा मेहरा विभाग एवं जिले के आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवे कर्मचारी उपस्थित रहे।