झाबुआ – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ नेहा मीना द्वारा जिले से जारी/जिले में प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों की नवीनीकरण अवधी समाप्त हो जाने एवं अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनी-अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण आगामी वर्षों के लिए नहीं कराये जाने के फलस्वरूप 150 शस्त्र अनुज्ञप्तियों को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 (3) में निहित प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है ।