झाबुआ

304(2) भा.द.वि. के अपराध में आरोपी को चार वर्ष की सजा

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    घटना दिनांक 28.06.2022 को  फरियादिया हुरजीबाई पति कालू खडिया निवासी ग्राम टांकापाडा पेटलावद व्दारा थाना पेटलावद पर जमीनी विवाद को लेकर हुए झगडे की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। फरियादिया के अनुसार आरोपी काना पिता मांगु गामड निवासी ग्राम टांकापाडा पेटलावद  व्दारा फरियादिया के पति कालू खडिया की गर्दन मरोडकर जमीन पर पटक दिया जिससे कालू की मृत्यू हो गई। उक्त शिकायत पर थाना पेटलावद पर अपराध क्र. 526/2022 धारा 302, 294 भा.द.वि. दर्ज कर विवेचना मे लिया गया एवं मामले की विवेचना  निरी. श्री सुरेंद्र सिंह गाडरिया  द्वारा की गई।
     उक्त प्रकरण में माननीय न्यायाधीश श्री मनोहरलाल पाटीदार अपर सत्र न्यायाधीश पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी काना को 302 भा. द. वि. के स्थान पर न्यूनतम अपराध धारा 304(2) भा.द.वि. में चार वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।  
     
        उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व श्री प्यारेलाल चौहान, विशेष लोक अभियोजक व्दारा किया गया।

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