झाबुआ 30 सितम्बर, 2024। म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 दिनांक 08 फरवरी 2024, कम्पोजिट मदिरा दुकानों की फुटकर बिक्री की दुकानों के निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2024-25 के निर्देश की कंडिका 40 के अनुसार कलेक्टर नेहा मीना द्वारा 02 अक्टूबर 2024 (गांधी जयंती) दिन बुधवार को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। अतः 02 अक्टूबर 2024 (गांधी जयंती) दिन बुधवार को झाबुआ जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें और उनसे संलग्न गोदाम एवं मद्यभाण्डागार बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। उक्त शुष्क दिवस पर सम्पूर्ण जिले में मदिरा विक्रय प्रतिबंधित रखा जाए। इस प्रकार उक्त शुष्क दिवस की अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें और उनसे संलग्न गोदाम एवं मद्यभाण्डागार को पूर्णतः बंद रखा जाए एवं मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर तथा गैर लायसेंस प्राप्त परिसर में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और किसी भी अधिकृत/अनाधिकृत स्थान से मदिरा का क्रय-विक्रय और अवैध परिवहन न हो पाये, यह सुनिश्चित किया जाए।