शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास

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           घटना दिनांक 22.05.2023 को खाटूश्याम कमेटी द्वारा खाटूश्याम जुलूस के दौरान मदरानी बाजार में  कालू पिता सोसिया वसुनिया, दिलीप पिता प्रभु डिंडोर द्वारा जुलूस के बीच ट्रैक्टर निकालने से रोकने पर विवाद व शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया जिस पर फरियादी पुलिस प्रधान आरक्षक राजेंद्र निनामा द्वारा थाना काकनवानी पर शिकायत दर्ज कराई जिस पर अपराध क्रमांक 181/2023 धारा 353,332,323,294,506,34 भा. द. वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
     नाम आरोपी:-
              1. कालू पिता सोसिया वसुनिया, उम्र 31 वर्ष निवासी केशरपुरा।
              2. दिलीप पिता प्रभु डिंडोर, उम्र 34 वर्ष निवासी मदरानी।
        उक्त प्रकरण की विवेचना उप निरी. पृथ्वी सिंह डामोर द्वारा की गई एवं प्रकरण का प्रतिनिधित्व लोक अभियोजक मानसिंह भूरिया द्वारा किया गया।
        उक्त प्रकरण में जिला एवं सत्र न्यायधीश,जिला झाबुआ महोदया श्रीमती विधि सक्सेना द्वारा आरोपीगणो को दोषशिद्ध पाते हुए तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व 3000-3000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
   
        एक अन्य मारपीट के अपराध में दो आरोपियों को छह-छह माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
  घटना दिनांक 09.05.2020 को फरियादी माधु पिता अनुपा भूरिया द्वारा थाना कालीदेवी पर पर शिकायत दर्ज कराई जिसमे जमीन के विवाद में आरोपी पुनिया पिता कूका भूरिया एवं शंकर पिता कूका भूरिया ने फरियादी के घर के बाहर गालीगलोज कर घर पर पत्थर फेंके व मारपीट की जिससे फरियादी को गंभीर चोट आई जिस पर थाना कालीदेवी पर अपराध क्रमांक 96/2020 धारा 323,324,294,506,34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नाम आरोपी-
       1. पुनिया पिता कूका भूरिया।
       2. शंकर पिता कूका भूरिया।
         उक्त प्रकरण की विवेचना स.उ.नि. वीके कनौजिया एवं प्रकरण का प्रतिनिधित्व लोकभियोजक किरण चौहान द्वारा किया गया।
           उक्त प्रकरण में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाबुआ महोदया साक्षी मसीह द्वारा आरोपीगणो को दोषशिद्ध पाते हुए छह छह माह के सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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