झाबुआ

अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग थांदला द्वारा थांदला अंतर्गत राजस्व सीमान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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             झाबुआ 25 अक्टूबर, 2024। सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि विभिन्न राजनैतिक दल, धार्मिक संगठनों एवं अन्य सामाजिक संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन रैलियां एवं सभाएं आयोजित की जाती है जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई होती है एवं यातायात बाधित होता है, सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन कर रैलियां जिनमें दो पहिया वाहन चार पहिया वाहन शामिल होते हैं। ऐसी रैली, प्रदर्शन एवं सभाओं पर एवं हथियार रखने के संबंध में मानव जीवन, सम्पत्ति के लिए जोखिम एवं सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है। उक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने जन-धन की हानि पर अंकुश लगाने हेतु एवं परिशांति बनाये रखने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग थांदला श्री तरूण जैन द्वारा थांदला अंतर्गत राजस्व सीमान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया।
           जिसमे कोई भी धार्मिक संस्था/राजनैतिक संगठन/अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस आयोजन को करना प्रतिबंधित किया जाता है। किसी भी व्यक्तियों समूह एवं संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरुपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनमें जन साधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा, चाहे वह लायसेंसधारी ही क्यों न हों। कोई भी व्यक्ति मौखिक तथा लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मिडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही सोशल मिडिया पर किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेगा जिससे किसी भी समुदाय को धार्मिक ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जाग्रत हो, यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।
             सोशल मिडिया पर एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा पोस्ट करता है, तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए संबधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा। अनुभाग सीमा अंतर्गत किसी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मिडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जायेगी। चूंकि उक्त आदेश को जनसाधारण की सुविधा के सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। यह आदेश जनसामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय नहीं है कि सामान्य या समूह एवं संबंधित को व्यक्तिशः इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जायें। अतः यह आदेश धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि के लिए लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करने पर वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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