रतलाम 28 अक्टूबर 2024/ म.प्र. शासन पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्य कल्याण अन्तर्गत मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र हितग्राहियों को उद्यम स्थापित करने हेतु ब्याज अनुदान सहित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी।
सहायक संचालक पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि उद्यम योजना अन्तर्गत विनिर्माण उद्योग इकाई हेतु परियोजना सीमा राशि रुपए 1 लाख से 50 लाख एवं सेवा इकाई तथा खुदरा व्यवसाय हेतु राशि 1.00 लाख तथा 25 लाख तक तथा आवेदनकर्ता की पात्रता की आयु 18 से 40 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण एवं परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक तय की गई है।
मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ब्याज अनुदान सहित कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु परियोजना सीमा राशि 10 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक तथा आवेदनकर्ता की पात्रता आयु 8 से 55 वर्ष, आयकर दाता न हो। उपरोक्त मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम तथा स्वरोजगार योजना में इच्छुक आवेदनकर्ता द्वारा समस्त पोर्टल पर आनलाईन आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।