झाबुआ 09 नवम्बर, 2024। आरटीओ अधिकारी श्रीमती कृतिका मोहटा ने समस्त बस संचालक जिला झाबुआ को निर्देशित किया है कि बस में सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों जिनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है ऐसे यात्रियों को नियमानुसार किराए मे 50 प्रतिशत की छूट दिया जाना सुनिश्चित करे। भविष्य में किसी भी प्रकार के घटना प्रकाश में आती है अथवा सूचना/शिकायत प्राप्त होती है तब ऐसी स्थिति में सम्बधित बस पर चालानी कार्यवाही के साथ-साथ परमिट निरस्ती अथवा निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।