घटना दिनांक 22.02.2011 को आरोपी शंकर पिता लालू द्वारा झकनावादा रोड धतुरिया फाटक के आगे मोटरसाइकिल से जा रहे पुलिस जवान कुंदन सिंह व पीछे बैठे होमगार्ड सैनिक मांगीलाल को सर पर लठ्ठ से वार किया गया, जिससे आरक्षक कुंदन सिंह के सर में चोट आई व होमगार्ड सैनिक की मृत्यु हो गई।
फरियादी आरक्षक कुंदन सिंह की शिकायत पर थाना रायपुरिया पर अपराध क्रमांक 174/2011 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध की विवेचना उपनिरीक्षक रमेश कोली द्वारा की गई।
उक्त प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश पेटलावद, जिला झाबुआ महोदय श्री मनोहर लाल पाटीदार द्वारा निर्णय देते हुए आरोपी शंकर पिता लालू को धारा 302 भा. द. वि. के तहत आजीवन कारावास एवं 5000/ रूपये के अर्थदंड तथा धारा 307 भा.द.वि. के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000/ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व AGP श्रीमती मीरा चौधरी द्वारा किया गया।