धार, 11 दिसम्बर 2024/ कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आयुक्त एवं सचिव जनसंपर्क संचालनालय भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार समाचार पत्र-पत्रिकाओं के पंजीयन के साथ ही सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित करने के लिये एडीएम श्री अश्विनी कुमार रावत को नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेशानुसार समाचार पत्र-पत्रिकाओं के पंजीयन के लिये पुराना पीआरपी अधिनियम-1867 के स्थान पर अधिनियम 2023 मार्च 2024 में अधिूसचित किया गया है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिये ऑनलाईन मोड चतहण्चतहप/हवअण्पद के माध्यम से ऑनलाईन करना अनिवार्य किया गया है। उक्त संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कलेक्टोरेट धार द्वारा की जावेगी एवं जिले की वेबसाईट पर प्रकाशन (अपलोड) भी किया जावेगा।