धार, 20 दिसम्बर 2024/ म.प्र. शासन, वित्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के निर्देशानुसार नव नियुक्त शासकीय सेवकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने एवं अंशदान, प्रान खाता में जमा करने के दृष्टिगत निर्धारित प्रक्रिया की जाएगी। नव नियुक्त शासकीय सेवकों के वेतन भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित हो रही है, जिसके फलस्वरूप एनपीएस अंशदान की राशि समय पर जमा नहीं होने से संबंधित अभिदाताओं की कार्पस राशि पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है।
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नवनियुक्त शासकीय सेवकों के एम्पलाई कोर्ड एवं प्रान जनरेशन की कार्यवाही समय-सीमा में करें। नव नियुक्त शासकीय सेवकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने एवं एनपीएस अंशदान, प्रान खाता में जमा करने की प्रक्रिया हेतु निर्देश जारी किए है कि 01 जनवरी 2025 के पश्चात नवनियुक्त के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 15 दिवसों के पश्चात एम्पलाई कोड जनरेट करने के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अर्थात एम्पलाई कोड में संबंधित जानकारी आईएफएमआईएस में भरने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ही उपस्थिति स्वीकार की जाएगी तथा 15 दिवस के पश्चात एम्पलाई कोड के लिये जिला कलेक्टर की अनुमति आवश्यक होगी। कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए है कि नवनियुक्त शासकीय सेवकों के एम्पलाई कोर्ड एवं प्रान जनरेशन की कार्यवाही समय-सीमा में सुनिश्चित करे, विलम्ब की स्थिति में डीडीओ स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।