अलीराजपुर – कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर ने आदेशित किया की अनावेदक श्री राकेश पिता मुकाम सिंह रावत जाति भिलाला उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम गाबनी सालर थाना बोरी, जिला अलीराजपुर को लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से उसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन निरुद्ध कर केंद्रीय जेल बड़वानी में रखा जावे । उन्होंने बताया कि अनावेदक राकेश पिता मुकाम सिंह रावत को गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, राज्य शासन (सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल) तथा जिला दण्डाधिकारी, जिला अलीराजपुर को अभ्यावेदन करने एवं मंत्रणा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन करने एवं अभ्यावेदन का अधिकार है ।