शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी दीपक मीणा पिता स्व.सीताराम मीणा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बंजारी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पीडिता ने अपने पिता के साथ थाना शुजालपुर सिटी पर रिपोर्ट लिखवाई की दिनांक 01/09/2020 को करीब दोपहर 12 बजे घर के पीछे लगे हेंडपंप पर वह पानी लेने गई थी। उस समय आरोपी दीपक मीणा हेंडपंप पर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकडा और बोला मेरा मोबाइल नंबर ले लो और मुझसे बात करना। पीडिता ने बात करने से मना किया और दीपक को बोला की वह अपने माता पिता को घटना बताएगी । इस पर आरेापी दीपक ने पीडिता के भाई को जान से खत्म करने की धमकी पीड़िता को दी। आरोपी को गिरफतार कर आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।