झाबुआ

हितग्राही अपना राशन दुकानों पर बेचते पाए गये तो दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी

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जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राही को सूचना
झाबुआ 28 जुलाई 2021। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के आदेश क्रमांक/425/खाद्य/2021 झाबुआ, दिनांक 27.07.2021 आदेश जिले के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राही/गरीब बेघर, बेसहारा हितग्राहियों को सूचित किया जाता है, कि वर्तमान में उन्हे जो शासकीय उचित मूल्य दुकानों से रियायती दर पर निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है, ऐसे हितग्राही अपना राशन (गेहूॅ/चावल) किसी भी दुकान पर/व्यक्ति/व्यापारियों को ना बेचे। यदि कोई हितग्राही उक्त राशन बेचते पाया जाता है तो संबंधित हितग्राही का राशनकार्ड/ पात्रता पर्ची निरस्त की जा सकेगी तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। इसी प्रकार राशन दुकान का खाद्यान्न (गेहॅू/चावल) क्रय करने वाले व्यक्तियों/व्यापारियों के विरूद्ध म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की धारा 13 (2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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