धार, 7 अगस्त 2021/ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष अखिलेश जोशी प्रधान एवं सचिव श्रीमती एस. विनीता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मागदर्शन में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं से संबंधित व कानून के प्रति जागरूकता हेतु ग्राम लसोडिया एवं फाँसी वाली टेकरी पर साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं मध्यस्थता योजना पीडित प्रतिकर योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना आमजनों के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विधिक सेवा योजना आदि की विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि मध्यस्थता योजना अंतर्गत विवाद के पक्षकारों के मध्य सुलह समझौते की कार्यवाही प्रशिक्षित मध्यस्थ द्वारा की जाती है, जिले में समस्त न्यायाधीशगण प्रशिक्षित मध्यस्थ है अर्थात उनके द्वारा सुलह समझौता कार्यवाही की जाती है। जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर भवन प्रथकत: बैठक आयोजित की जाकर सुलह समझौते की कार्यवाही की जाती है। मध्यस्थता पूर्णरूपेण एक न्यायिक प्रक्रिया है। कौशल द्वारा मप्र अपराध पीडित प्रतिकर योजना की भी जानकारी दी गई। योजनातर्गत पीडितों को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाता है, पीडित के अंतर्गत हर वो व्यक्ति आता है जिसे किन्ही अपराध के चलते हानि या क्षति कारित हुई। इसके अंतर्गत मृत व्यक्ति के आश्रित एवं वारिस भी पीडित की श्रेणी में आते है। हत्या, बालात्कार, लैंगिक अपराध, एसिड अटैक गंभीर उपहति अवयस्क चालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध आदि अपराधों से पीडित व्यक्तियों के लिए योजनांतर्गत प्रतिकर राशि अथवा पुर्नवास राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के अंत में 11 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की भी जानकारी दी गई व अपील की गई कि आगामी लोक अदालत में अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से करावें। शिविर में पैरालीगल वॉलेंटियर्स शकील मोहम्मद, शिवसिंह तोमर एवं लसोडिया ग्राम पंचायत सरपंच सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।