रतलाम —कलेक्टर जिला दंडाधिकारी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार कोरोना महामारी गंभीर समस्या के रूप में उभरी है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड-19 को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट एवं गलत प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान में कोविड-19 को लेकर आपत्तिजनक संदेश चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज सूचना प्रकाशित की जाकर आम जनता को भ्रमित किया जा रहा है।
इस परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर जिले में कोविड-19 एवं कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया से असामाजिक तत्वों द्वारा तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्र वीडियो एवं ऑडियो मैसेज के माध्यम से बिना तथ्यों को जांचे अफवाह फैलाना एवं भ्रामक जानकारी पोस्ट की जाती है। इसका आम जनता पर प्रभाव पड़ता है। जनसामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। यह आदेश आगामी 2 माह तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।