झाबुआ

स्वत्व निराकरण शिविर

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जिला प्रशासन द्वारा आम सूचना जारी की गई है I सर्व साधारण जिनके द्वारा म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 ( 6 — क ) के तहत अपने स्वत्व की परिवर्तित भूमि 1000 वर्गफीट तक के आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं I कोरोना की वजह से लंबित है जिससे आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है I इन समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 9 सितंबर , 2021 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक धारा 165 ( 6 — क ) के लघु क्षेत्रफल के प्रकरणों का निराकरण शिविर आयोजित किया जा रहा है I अतः नियत दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर निराकृत प्रकरणों की प्रति नि:शुल्क प्राप्त करें I क्रमांक /30 /897/ भारत

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