RATLAM

सहकारी समिति केंद्रों पर उर्वरकों के नगद वितरण की व्यवस्था लागू

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रतलाम 27 नवम्बर 2021/ रबी सीजन में उर्वरकों के सुगमता पूर्वक विक्रय के लिए कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सुनियोजित ढंग से कार्य करने के निर्देश कृषि तथा सहकारिता विभाग को दिए गए हैं। इसी तारतम्य में किसानों की मांग के अनुसार ओवर ड्यू तथा सहकारी समिति का सदस्य नहीं होने की स्थिति में सुचारू रूप से उर्वरक उपलब्धता के दृष्टिगत जिले में यूरिया डीएपी तथा एनपीके उर्वरकों की सहकारी समिति केंद्रों पर नगद वितरण व्यवस्था लागू की गई है।

जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति केंद्रों के गोडाउन प्रभारियों तथा संस्था प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि केंद्रों पर ओवर ड्यू तथा अन्य किसानों को ऋण पुस्तिका के आधार पर प्रति हेक्टर यूरिया 4 बोरी प्रदान की जाएगी। प्रथम बार अधिकतम दो बोरी तथा दूसरी बार अधिकतम 2 बोरी का वितरण होगा। ऋण पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर उर्वरक वितरण की मात्रा इंद्राज की जाएगी। उर्वरक खरीदने वाले किसानों से आधार कार्ड के साथ ऋण पुस्तिका के आधार पर पीओएस मशीन के माध्यम से ही वितरण किया जाएगा।

संस्था प्रबंधक या गोदाम प्रभारी द्वारा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी अथवा उर्वरक वितरण में अनियमितता बरती जाएगी तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कठोर कार्रवाई होगी। कहा गया है कि ओवरड्यू एवं अन्य कृषक समिति के कार्य क्षेत्र के ही होने चाहिए। डीएपी एनपीके उर्वरक 1 हेक्टेयर के लिए अधिकतम 2 बोरी दी जाएगी।

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