अलीराजपुर – कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने शुष्क दिवस संबंधित आदेा जारी किया है जिसके तहत म.प्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 के अंतर्गत चन्द्रेाखर आजाद नगर एवं कट्ठीवाडा क्षेत्र की भौगोलिक सीमा में स्थित एवं भौगोलिक सीमा से 5 किमी की परिधि में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान चन्द्रोखर आजाद नगर क्रमांक – एक, दो एवं तीन, कम्पोजिट मदिरा दुकान सेजावाडा, कम्पोजिट मदिरा दुकान कट्ठीवाडा, कम्पोजिट मदिरा दुकान चांदपुर तथा धार जिले के जनपद पंचायत बाग निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत भौगोलिक सीमा से 5 किमी की परिधि में आने वाली कम्पोजिट मदिरा दुकान बोरी को मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व अर्थात 23 जून 2022 को दोपहर 3 बजे से 25 जून 2022 को मतदान/मतगणना समाप्ति तक बंद रखा जाकर मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन प्रतिबंधित करते हुए शुष्क दिवस घोषित रहेगा। उक्त समयावधि घोषित समयावधि में में मदिरा का क्रय, विक्रय, परिवहन तथा धारण आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।