RATLAM

अभ्यर्थी आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें~~~ राज्य निर्वाचन आयोग प्रेक्षक डॉ. भार्गव ने प्रत्याशियों को आचरण संहिता से अवगत कराया

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रतलामराज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए नियुक्त निर्वाचन प्रेक्षक, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. अशोक भार्गव में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के प्रत्याशियों से कहा है कि एक दूसरे की भावना का सम्मान कर आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अभ्यर्थियों को उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी, अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जमुना भिड़े, संयुक्त कलेक्टर श्री अभिषेक गेहलोत सहित समस्त एआरओ एवं अभ्यर्थी मौजूद थे।

बैठक में  डॉ. भार्गव ने कहा कि निर्वाचन के दौरान कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन होता हो। निष्पक्ष, निर्भीक एवं स्वतंत्र मतदान कराना हम सभी की जिम्मेदारी है और उसका पालन सुनिश्चित किया जाए।

कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने प्रत्याशियों से कहा कि मतदान दलों द्वारा मतदान केंद्र पर समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, आप सभी से अपेक्षा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य ने निर्वाचन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी प्रत्याशियों को देते हुए निर्वाचन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया।

बैठक में बताया गया कि अनुमोदित दरों के आधार पर ही यह व्यय लेखा मान्य होगा। निर्वाचन कार्यालय द्वारा संपूर्ण जिले में निर्वाचन व्यय, अनुवीक्षण हेतु वीडियो निगरानी दल, लेखा दल तथा अन्य टीमों को नियोजित किया गया है। लेखा दल सभी उम्मीदवारों के लिए शैडो रजिस्टर का संधारण करते हैं । सभी वाउचर बिल को दिनांकवार, क्रमवार संधारित करें तथा जो रजिस्टर आपको उपलब्ध कराया गया है उसका नियमानुसार संधारित करें मिलान के लिए सभी प्रपत्र एवं रजिस्टर प्रस्तुत न करने पर दांडिक कार्यवाही की जा सकेगी।

बैठक में बताया गया कि निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिन के अंदर शपथ पत्र के साथ व्यय लेखा रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल करना होगा। दाखिल करने में असफल रहने पर आयोग द्वारा नियमानुसार अयोग्य घोषित किया जाएगा ।कोई अभ्यर्थी उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसके द्वारा लिखित प्राधिकार व्यक्ति या समूह द्वारा किया गया व्यय लेखा में सम्मिलित रहेगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क देकर आपके द्वारा प्रस्तुत हुए लेखे का निरीक्षण कर सकता है या प्रतिलिपि की मांग कर सकता है। व्यय खातों का मिलान तीन बार करना रहेगा।

बैठक में बताया गया कि निर्वाचन व्यय की जानकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना है। महापौर पद हेतु अधिकतम व्यय सीमा 15 लाख रुपए निर्धारित है। नगर निगम पार्षद हेतु 3 लाख 75 हज़ार रुपए, नगर पालिका परिषद हेतु डेढ़ लाख रुपए एवं नगर परिषद पार्षद हेतु 75 हज़ार रुपए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है। निर्वाचन व्यय का रजिस्टर का निरीक्षण करने के लिए तिथियों का निर्धारण भी किया गया है । इसकी जानकारी भी अभ्यर्थियों को दी गई । जिला पंचायत सभाकक्ष में महापौर पद के लिए प्रथम व्यय रजिस्टर का निरीक्षण 25 जून को प्रातः 10:00 से सायं 6:00 बजे के मध्य, द्वितीय निरीक्षण 30 जून को प्रातः 10:00 से 6:00 बजे के मध्य एवं तृतीय निरीक्षण 9 जुलाई प्रातः 10:00 से सायं 6:00 बजे तक जिला पंचायत रतलाम सभाकक्ष में किया जाएगा।

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