धार, 23 जून 2022/
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि राज्य शासन दानदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा प्रदाय राशि से निर्मित भवनों के निर्माण एवं उनके द्वारा चाहे जाने पर नामकरण किए जाने हेतु निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सम्पूर्ण भवन के लिए पूर्ण राशि दान में देता है तो भवन का नाम उस व्यक्ति के या उसके द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति के नाम पर रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति पूरा भवन न बनाकर कुछ अंश बनाता है
और उसका पूरा व्यय वहन करता है तो उस भाग पर उसके नाम अथवा उसके द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति के नाम का शिलालेख लगाया जा सकता है। प्रस्ताव स्वीकार करने के पूर्व ये सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्ति के नाम पर भवन प्रस्तावित है
वह विवादग्रस्त अथवा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति न हो। दानदाता यदि चाहे तो निर्माण की राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं लेखाधिकारी, जिला पंचायत के इस हेतु खोले गये संयुक्त खाते में राशि जमा करा सकेगा।
कलेक्टर दानदाता से परामर्श कर लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाए गए मानचित्र एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य करायेगे। उक्त खाते से समय-समय पर राशि का आहरण समिति से अनुमोदन के पश्चात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं लेखाधिकारी, जिला पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी। इसके लिए समिति गठित की गई है।
जिसमें कलेक्टर समिति के अध्यक्ष रहेंगे तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग इस समिति में सदस्य होंगे।