मुकेश पिता मोतेसिंह पर जिला बदर की कार्रवाई के आदेश जारी अलीराजपुर – कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत मुकेा पिता मोतेसिंह 36 वर्ष निवासी ग्राम राजावाट नदीपार फलिया को 3 माह की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी की राजस्व सीमा से बाहर जाने संबंधित आदेा जारी किया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिचितता हेतु प्रत्येक माह में डाक के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अलीराजपुर न्यायालय एवं संबंधित थाने को सूचित करने के आदेा जारी किये है। उक्त् संबंधित का न्यायालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेा प्रतिबंधित रहेगा। ……………….. शंकर पिता हमरा पर जिला बदर की कार्रवाई के आदेश जारी अलीराजपुर – कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (ग) के अंतर्गत शंकर पिता हमरा 52 वर्ष निवासी असाडपुरा अलीराजपुर थाना अलीराजपुर को 3 माह की कालावधि के लिए अलीराजपुर जिले की राजस्व सीमा एवं उससे लगे हुए अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी की राजस्व सीमा से बाहर जाने संबंधित आदेा जारी किया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिचितता हेतु प्रत्येक माह में डाक के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अलीराजपुर न्यायालय एवं संबंधित थाने को सूचित करने के आदेा जारी किये है। उक्त् संबंधित का न्यायालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेा प्रतिबंधित रहेगा।