झाबुआ

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 हेतु कानून व्यवस्था के संबंध में बैठक आयोजित मतदान केन्द्रों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे-कलेक्टर

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निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था के का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करें- पुलिस अधीक्षक

झाबुआ, 28 जून, 2022। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आज 28 जून, को निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था के संबंध में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद तिवारी, अपर कलेक्टर श्री एस.एस.मुजाल्दा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी एल कुर्वे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री एल.एन.गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर श्रीमती अंकिता प्रजापति, डिप्टी कलेक्टर श्री तरूण जैन, एसडीओपी पेटलावद सुश्री सोनू डाबर, एसडीओपी झाबुआ सुश्री बबीता बामनिया, एसडीओपी थांदला श्री आर एस राठी, समस्त तहसीलदार, समस्त थाना प्रभारी टीआई, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में श्री मिश्रा ने निर्देश दिए कि पंचायत निर्वाचन पेटलावद एवं थांदला में हुए निर्वाचन में जिस क्षेत्र में हमारी कमी रह गई है उन्हें चिन्हित करें और आगामी पंचायत निर्वाचन झाबुआ, थांदला, मेघनगर एवं राणापुर में वह कमी हम दूर करें और जो बेहतर व्यवस्था की गई थी उन्हें भी चिन्हित करें। मतदान केंद्र पर केवल पीठासीन अधिकारी के पास भी मोबाइल हो यह व्यवस्था देख ले । मतदान केंद्र पर 100 मीटर अंदर अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियां संचालित ना हो और ना ही कोई इसके अंदर आए मतदान करने के तुरंत बाद यहा से हटा दिया जाए। व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रखी जाए किसी भी प्रकार की लापरवाही कानून का उल्लंघन हो तो तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार अव्यवस्था मतदान केंद्रों पर नहीं हो। कानून व्यवस्था के लिए निरंतर भ्रमण करें एवं हुटर का भी इस्तेमाल करें। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का भय न हो जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष शान्तिपूर्ण एवं स्वच्छ निर्वाचन के लिए आवश्यक कानून व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए। इसमें महिलाओं की भी ड्îूटी लगाई जाएगी। मतदान दलो को समय पर रवाना किया जाए जिससे वे समय पर अपने मतदान केन्द्र पर पहुच जाए और सारे दस्तावेज की एक बार पूनः जांच करले एवं निर्धारित प्रारूप को व्यवस्थित करले। मतदान केन्द्र पर यह स्पष्ट कर दे कि किसी भी उम्मीदवार के जो एजेंट नियुक्त किए है मतदान केन्द्र के अंदर मोबाईल नहीं ले जाए।
कम्युनिकेशन रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर मजिस्टेªट एवं एसडीओपी में निरंतर होता रहे कही भी कम्युनिकेशन गेप न हो, सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाए, व्यवस्था चाक चोबंध हो, पुलिस कर्मी जो लगे है उन्हे पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। बारिश का विशेष ध्यान रख आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। मतदान केन्द्र पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो।
पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद तिवारी ने बताया कि कम्यूनिकेशन प्लान जारी कर दिया जाएगा। अफवाह फैलने पर पहले कन्र्फम करें। सभी समन्वय से काम करें। एक दूसरे के निरंतर सम्पर्क में रहे, पुलिस बल हेल्मेट एवं बलवाड्रील के साथ रहे। हर पुलिस थाने में पर्याप्त पुलिस बल रिजर्व में रहेगा। वाहनों में जो पुलिस के साथ है या रिटर्निंग अधिकारी है या तहसीलदार है वाहन में हुटर का प्रयोग करें। पत्रकारों को दिया गया प्रवेश पत्र के आधार पर ही उसमें दिए गए निर्देश अनुसार ही कार्यवाही करने की व्यवस्था हो। मतदान केन्द्र के पास वाहन नहीं खडा करें। 100 मीटर के बाहर की वाहन खडा करें।
इस बैठक में मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान तथा मतदान के पश्चात निर्मित होने वाली चुनौतियों को चिन्हित करना, कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अस्त्रों-शस्त्रों पर प्रतिबंध तथा विस्फोटक पदाथो की सघंन चेकिंग, असामाजिक तत्वों की धरपकड़, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, निर्वाचन की घोषणा के साथ विशेष अभियान के तहत गत निर्वाचनों में निर्वाचन अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने, नये शस्त्रों पर लायसेंस जारी करने पर रोक, प्रतिदिन की कार्यवाही की प्रगति आर.आ.े के माध्यम से डी.ई.ओ. को भेजी जाए जो आयोग को भेजेगे, 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी करना व पालन करवाना, लायसेंसधारियों एवं उनकी दुकानों की जांच, लम्बीत निर्वाचन अपराधों के न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही, शिकायतों की त्वरित जांच एवं निराकरण, एस.सी.एस.टी.एक्ट के अपराधों को सूचीबद्ध करना आदि के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।
श्री मिश्रा के द्वारा विभिन्न व्यवस्थाओं एवं प्रतिबधात्मक आदेश जारी किए गए जिसमें नाम निर्देशन प्रात्ति स्थलों से 100 मीटर के दायरे में धारा-144 का लागू किया जाना, अस्त्र-शस्त्रों के प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं जमा कराया जाना, रैली, जुलूसों, सभाओं का विनियमन आदेश, मतदान समाप्ति समय से पूर्व पड़ने वाली 48 घण्टे की अवधि से मतदान दिनांक को सम्मिलित करते हुए ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर करना जो मतदाता नहीं है परंतु इस आदेश को बीमार व्यक्ति, दूध व अन्य दैनिक उपभोग की सामग्री वालों को छुट दी जा सकती है। प्रेक्षकों के मोबाईल नंबर, निवास एवं भ्रमण कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार-प्रसार करें। इसके अतिरिक्त प्रभारी डीएसपी स्तर का अधिकारी इसकी सतत मानिटरिंग करें। आदर्श आचरण संहिता का शक्ति से पालन करें। निरंतर वाहनों की चेकिंग पिटोल बार्डर, राजस्थान बार्डर की सतत मानिटरिंग करें। बल्नरेबिलिटी मेपिंग करें। क्रिटीकल मतदान केन्द्र का निर्धारण के मापदण्ड अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
अन्त में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी को शुभकामना एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

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