झाबुआ 29 जून, 2022। श्री राकेश सिंह सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन, आयोग के पत्र दिनांक 28 जून 2022 में दिए गये निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष-2022 हेतु पुनर्मतदान की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष-2022 के प्रथम चरण के दौरान मतदान हेतु निर्धारित दिनांक 25 जून 2022 को कतिपय जिलों की स्थिति निर्मित हुई। प्रथम चरण के दौरान परिलक्षित त्रुटियों का विवरण निम्नानुसार है रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा मतदान दल को सामग्री वितरण करते समय मतदान दल को आवंटित मतदान केन्द्र के मतपत्र न देकर किसी अन्य मतदान केन्द्र के मतपत्र प्रदान कर दिये गये। मतदान दल द्वारा भी उन्ही मतपत्रों के आधार पर निर्वाचन प्रारम्भ कर दिया गया।
रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा मतदान दल को सामग्री वितरण करते समय आवंटित मतदान केन्द्र के मतपत्र देने के साथ-साथ किसी अन्य मतदान केन्द्र के मतपत्र भी प्रदान कर दिये गये।
अन्य मतदान केन्द्र के मतपत्र के आधार पर मतदान दल द्वारा निर्वाचन प्रारम्भ कर दिया गया, उसके उपरांत किसी मतदाता द्वारा बताये जाने पर उक्त त्रुटि ध्यान में आई।
मतदान अधिकारी क्रमांक-2 द्वारा मतदाताओं को पंच पद हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र नहीं दिया गया, जिस वार्ड के मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। इस कारण से संबंधित वार्ड के मतपत्र कम पड़़ गये।
मतदान अधिकारी क्रमांक-2 द्वारा पंच पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित पंच के वार्ड के मतदाताओं को उस मतदान केन्द्र से संबंध अन्य वार्ड के पंच पद का मतपत्र दे दिया गया, जिसके कारण अन्य वार्ड के मतपत्र कम पड़ गये।
स्पष्ट है कि लापरवाही पूर्वक कार्य करने के कारण कई स्थानों पर पुनर्मतदान की स्थितियाॅ निर्मित हुई है। आयोग द्वारा इस विषय को गंभीरता से लिया गया है। कृपया अगले चरणों के लिए बारीकी से जाॅच कर ले, ताकि किसी भी स्थिति में मानवीय लापरवाही के कारण पुनर्मतदान की स्थिति निर्मित न हो। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने पर दोषी व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावे और उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। उक्त पत्र की प्रति समस्त रिटर्निंग आॅफिसर/सहायक रिटर्निंग आॅफिसर/पीठासीन अधिकारीयों को भी उपलब्ध करा दी गई है। उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।