अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क), (ख) 6 (ग) के अंतर्गत राकेा पिता कबान अजनार उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बोरी मोरझाला फलिया को अलीराजपुर जिला की राज्य सीमा एवं उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिले झाबुआ, धार, बडवानी की राजस्व सीमा से तीन माह के लिए बाहर जाने संबंधित आदेा जारी किये है। संबंधित को इस आदेा के तहत उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिचितता हेतु प्रत्येक माह में डाक के जरिये संबंधित न्यायालय एवं संबंधित थाने को सूचित किया जाना होगा।