अलीराजपुर – म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग सचिव श्री राकेश सिंह के आदेाानुसार स्पष्ट है कि म.प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 50 (5) के प्रावधानों के अनुसार मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना के तत्काल पचात प्राधिकृत अधिकारी को या विकासखंड मुख्यालय पर की गई मतगणना के तत्काल पचात रिटर्निंग ऑफिसर को पुर्नमतगणना हेतु दिया जा सकता है किन्तु नियम 80 (4) के अंतर्गत कार्यवाही पूर्ण करने या नियम 77 (2) की अपेक्षा में यथास्थिति पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए क्रमाः 16,17, 18 एवं 19 में परिणाम पत्र के भाग एक में प्रविष्ठियां करने और अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की संख्या आख्यापित किए जाने के पचात पुर्नमतगणना संबंधित आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा ।