जनजातीय कार्य विभाग में शिविर आयोजित, 111 प्रकरणों का निराकरण किया गया~~नगरपालिक निगम के महापौर तथा पार्षदों को शपथ दिलाने कलेक्टर अधिकृत राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
जनजातीय कार्य विभाग में शिविर आयोजित, 111 प्रकरणों का निराकरण किया गया
रतलाम / रतलाम जनजाति कार्य विभाग में रविवार को कर्मचारियों के लंबित स्वत्व के भुगतान के लिए शिविर आयोजित किया गया जिसमें 111 प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया। शिविर में प्रभारी सहायक आयुक्त श्रीमती पारुल जैन, सहायक संचालक सुश्री प्रीति जैन, समस्त संकुल प्राचार्य एवं जनजाति कार्य विभाग कार्यालय के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में अनुपस्थित संकुल प्राचार्य एवं कार्यालय के कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए।
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नगरपालिक निगम के महापौर तथा पार्षदों को शपथ दिलाने कलेक्टर अधिकृत
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
रतलाम/ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके जिले के नगरपालिक निगम के निर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ ग्रहण कराने के लिए अधिकृत किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को महापौर एवं पार्षदों के प्रथम सम्मिलन में प्रावधान अनुसार शपथ ग्रहण की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम में नगरपालिक निगम के महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पहले राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि नगरपालिक निगम का महापौर या पार्षद शपथ नहीं लेता है, तो यह समझा जायेगा कि ऐसे महापौर और पार्षद ने अपना पद ग्रहण नहीं किया है।
श्री सिंह ने बताया है कि संभागीय आयुक्त की अनुमति के बगैर यदि कोई महापौर या पार्षद अपने निर्वाचन के दिनांक से 3 माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा।