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नवीन सुरक्षा मापदण्ड हेतु निर्वाचक नामावली में आधार नंबर सम्मिलित करने के के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी

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  धार, 28 जुलाई 2022/  भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक व्यक्ति जिनका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है, उन्हें अपना आधार नंबर निर्वाचक नामावली के डेटाबेस में दर्ज किया जाना है। जिससे की मतदाताओं को चिन्हांकित किया जा सके एवं मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थानों पर न जुड़ा हो, यह सुनिश्चित किया जा सके। आधार नंबर के संग्रहण का कार्यक्रम 1 अगस्त  से प्रारम्भ होगा। आधार नंबर के संग्रहण हेतु प्रारूप 6 ख भौतिक रूप से बी.एल.ओ., ई.आरओ अथवा कोई अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से तथा ऑनलाईन पद्धति जैसे ई.आर. ओ नेट, गरुड़ा एप्प. एन. व्ही.एस.पी. पोर्टल, वोटर हेल्प लाईन एप्प के माध्यम से किया जावेगा। ऑनलाईन पद्धति के माध्यम से किये जाने वाले आधार नंबर संग्रहण में दो प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिसमें  स्व-प्रमाणीकरण के साथ मतदाता द्वारा ऑन लाईन प्रारूप 6ख भरा जायेगा एवं आधार के प्रमाणीकरण हेतु आधार डेटाबेस में दर्ज मोबाईल पर प्राप्त होने वाले ओ.टी.पी. के माध्यम से किया जावेगा। इसी प्रकार स्व-प्रमाणीकरण के बिना मतदाता द्वारा ऑन लाईन प्रारूप 6ख भरा जायेगा एवं आधार के प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज अपलोड किये जायेंगे।

        कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने  सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे आयोग के निर्देशानुसार उक्त कार्यक्रम में आप स्वयं एवं आपके अधिनस्थ शासकीय / अशासकीय विभागों में कार्यरत समस्त अधिकारी / कर्मचारी, सचिवों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं अन्य व्यक्ति जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है वे 1 अगस्त  से बी.एल.ओ. द्वारा अथवा स्वयं आन लाईन पद्धति ई.आर.ओ. नेट, गरूडा एम. एन. व्ही. एस.पी. पोर्टल वोटर हेल्प लाईन एप के माध्यम से अपने आधार नंबर संग्रहण हेतु प्रारूप 6ख की प्रविष्टी कराई जाना सुनिश्चित करें।

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