अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और किसी वाहन के मालिक हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने निजी वाहन मालिकों से Toll Tax न चार्ज करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा यह निर्णय टोल प्लाजा पर होने वाले भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति को कम करने के लिए लिया है।
निजी वाहन मालिकों को नहीं देना होगा Toll Tax
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के नए नियम के मुताबिक, निजी वाहन मालिक को राज्य सड़क विकास निगम के अंतर्गत आने वाली सभी नई और पुरानी सड़कों पर चलने के लिए टोल टैक्स (Toll Tax) का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। राज्य परिवहन के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई मुताबिक,
नए नियम के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक, यह निर्णय लेने से पहले लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य की लगभग 200 सड़कों का सर्वे किया, जिसमें जानकारी समाने आई कि करीब 80 फीसदी Toll Tax वाणिज्यिक वाहनों से और 20 फीसदी निजी वाहनों से मिलता है।
नए नियम मुताबिक अब मध्य प्रदेश राज्य में सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों पर ही टोल टैक्स (Toll Tax) चार्ज किया जाएगा। वहीं निजी वाहन मालिकों को यह छूट देने से पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, संसद सदस्यों और वीआईपी के वाहनों को पहले से ही यह छूट दी गई थी।
इसके साथ ही वीआईपी के अलावा, न्यायाधीशों, केंद्र सरकार के सचिवों, पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस और रक्षा वाहनों से टोल प्लाजा पर टैक्स नहीं लिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीपीएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम के अनुसार,
लोगों को हाईवे पर तय की गई दूरी के हिसाब से टोल टैक्स (Toll Tax) देना होगा। सीधे तौर पर कहें तो जितना ज्यादा आप राज्य की सड़कों पर चलेंगे, उतना ही ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा।