धार, 22 अगस्त 2022/ कलेक्टर डॉं. पंकज जैन की अध्यक्षता में सोमवार को शाला पुर्व शिक्षा केन्द्रों (प्लेस्कूलों/नर्सरी स्कूलों) के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्देश दिए गए कि शाला पूर्व षिक्षा केन्द्रों के आकस्मिक निरीक्षण करने के दौरान यदि संस्था द्वारा पॉक्सो अधिनियम 2012, किषोर न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम निषेध विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा, बाल अधिकारों के लिए समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर उनका पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जाए। साथ ही शाला पुर्व शिक्षा केन्द्र जो महिला एवं बाल विकास के एमआईएस पोर्टल mpwcdmis.gov.in पर पंजीकृत नही पाए जाकर अवैध रूप से संचालित हो रहे है। ऐसी समस्त संस्थाओं का पंजीयन भी निरस्त करने/संस्था को सील किये जाने की कार्यवाही संबंधित परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तत्काल की जावें।