रतलाम 23 अगस्त 2022/ जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा जिला बदर के आरोपी मनोज पिता बद्रीलाल वर्मा को 17 अगस्त से 5 सितम्बर 22 तक जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि दीनदयाल नगर पुलिस थाना अन्तर्गत सुभाष नगर निवासी मनोज पिता बद्रीलाल वर्मा को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अन्तर्गत 1 वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है।
मनोज वर्मा के अभिभाषक ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि मनोज वर्मा की माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होकर उपचार चल रहा है एवं माता का उपचार करवाने हेतु मनोज वर्मा को जिले में आने की अनुमति दी जाए। आवेदन पर विचारोपरांत मनोज वर्मा को माता के उपचार हेतु चाही गई उक्त अवधि के लिए रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी गई है। मनोज वर्मा को रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने एवं वापस लौटने की सूचना दीनदयाल नगर थाना रतलाम को देना होगी। अनुमति अवधि समाप्ति पश्चात् पूर्व पारित जिला बदर आदेश प्रभावशील रहेगा।