रतलाम 23 अगस्त 2022/ जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी द्वारा जिला बदर के आरोपी दिलावर खाँ पिता फिरदोस खाँ को 30 अगस्त तक जिले में प्रवेश की अनुमति दी गई है। उल्लेखनीय है कि कालूखेडा थाना अन्तर्गत ग्राम चिकलाना निवासी दिलावर खाँ को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) व (ख) के अन्तर्गत 6 माह की कालावधि के लिए जिला बदर किया गया है।
दिलावर खाँ की पत्नी फरिदा बी ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर उल्लेखित किया कि पत्नी फरिदा बी का स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होने से उपचार हेतु दिलावर खाँ को जिले में आने की अनुमति दी जाए। आवेदन पर विचारोपरांत दिलावर खाँ को पत्नी के उपचार हेतु चाही गई अवधि के लिए रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 12 के प्रावधानों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दी गई है। दिलावर खाँ को रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश करने एवं वापस लौटने की सूचना पुलिस थाना कालूखेडा को देना होगी। अनुमति अवधि समाप्ति पश्चात् पूर्व पारित जिला बदर आदेश प्रभावशील रहेगा।