रतलाम,। जिला न्यायालय में एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश डीएस चौहान ने दलित वर्ग के एक व्यक्ति को चाकू से हमला कर उसकी जान लेने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार,अभियुक्त रेहमत पिता मोहम्मद खां 45 ठेकेदारी का काम करता था और ठेकेदारी के किसी काम को लेकर उसका फरियादी सत्यनारायण से विवाद हो गया था।घटना दिनांक 5 नवंबर 2011 को दोपहर करीब पौने बारह बजे फरियादी सत्यनारायण सैलाना बस स्टैण्ड पर मौजूद था कि उसी वक्त अभियुक्त रेहमत अपने एक साथी के साथ वहां पंहुचा और सत्यनारायण को चाय पिलाने के लिए एक चाय की दुकान पर ले गया। चाय पीने के दौरान फिर से रेहमत ने सत्यनारायण के साथ विवाद किया और इसी विवाद के दौरान रेहमत ने सत्यनारायण पर चाकू से हमला कर दिया। सत्यनारायण के गले,हाथ और कोहनी पर चाकू से गंभीर वार किए गए। वहां मौजूद लोगोने बीचबचाव कर सत्यनारायण को बचाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रेहमत के विरुद्ध भादवि की धारा 307 और एससीएसटी एक्ट के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
एससीएसटी एक्ट के विद्वान विशेष न्यायाधीश डीएस चौहान ने विशेष लोक अभियोजक नीरज सक्सेना द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त रेहमत को हत्या के प्रयास के अपराध का दोषी माना। विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास तथा चार हजार रु.अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्त को चार माह का कारावास अतिरिक्त भुगतना पडेगा।