अलीराजपुर

अलीराजपुर – प्रभारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन ने नगरीय निकाय निर्वाचन के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किया ।

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अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली कि खबर ✍️


अलीराजपुर – कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी अलीराजपुर श्रीमती संस्कृति जैन ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने नगरीय निकाय आम निर्वाचन निर्विघ्‍न, निष्‍पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके के निर्वाचन सम्‍पन्‍न कराने के उद्देश्‍य से सम्‍पूर्ण जिले की नगरपालिका अलीराजपुर, जोबट, चंद्रशेखर आजाद नगर की सीमांन्‍तर्गत दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्‍तर्गत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेष के तहत अलीराजपुर जिले की सीमा के अन्‍दर कोई भी व्‍यक्ति, समूह या राजनैतिक या गैर-राजनैतिक दल या अन्‍य आमसभा, जुलूस या प्रदर्शन लाउडस्‍पीकर का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं करेंगे। कोई भी व्‍यक्ति समूह, राजनैतिक, गैर-राजनैतिक दल या अन्‍य किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या घेराव नहीं करेंगे। कोई भी व्‍यक्ति समूह, राजनैतिक दल या गैर-राजनैतिक दल या अन्‍य जुलूस, आमसभा, धरना या अन्‍य कार्यक्रम में यातायात अवरूद्ध नहीं करेंगे। लाउडस्‍पीकर पर उत्‍तेजक एवं भड़काऊ भाषणबाजी नहीं की जाएगी। सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई अनुमति के उपरांत ही नियत स्‍थल पर समय-सीमा अन्‍तर्गत लाउडस्‍पीकार का उपयोग किया जा सकेगा। आमसभा या जुलूस या अन्‍य सार्वजनिक कार्यक्रम की दी गई अनुमति के अनुसार ही निर्धारित स्‍थल पर व समय-सीमा अन्‍तर्गत आयोजित होंगे एवं जुलूसों का मार्ग दी गई अनुमति के अनुसार ही होगा। कोई भी व्‍यक्ति जिसमें शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारी व्‍यक्ति भी शामिल है, सम्‍पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आग्‍नेय शस्‍त्र या धारदार हथियार लेकर विचरण नहीं करेगा तथा अस्‍त्र-शस्‍त्र धारक के द्वारा मकान की चारदीवारी के अन्‍दर ही रखे जाएंगे एवं आवश्‍यक आदेश प्रसारित होने पर शस्‍त्र पुलिस थाने में जमा कराये जावेंगे। सम्‍पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्‍यक्ति घातक अस्‍त्र जैसे-फरसा, फालिया, वल्‍लम, तलवार, भाला, चाकू, घूरा, कुल्‍हाड़ी, बरछी, त्रिशूल, लाठी इत्‍यादि लेकर नहीं निकलेगा एवं न ही उपयोग एवं प्रदर्शन कर सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्‍थल पर फटाका एवं अन्‍य विस्‍फोटक सामग्री, ज्‍वलनशील पदार्थ, मशाल आदि का उपयोग एवं प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। जिले की सीमा में आने वाला प्रत्‍येक व्‍यक्ति संबंधित थाने में मुसाफिरी की सूचना देगा। होटल, लॉज, सराय के मालिक/प्रबंधक उनके यहॉं ठहरने वाले व्‍यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देंगे। मकान स्‍वामी उनके किरायेदारों की सम्‍पूर्ण जानकारी संबंधित थानों में देंगे। कोई भी व्‍यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्‍लेटफार्म जैसे-व्‍हाटसअप, फेसबुक, हाइक, ट्रिवटर, एसएमएस, इंस्‍टाग्राम इत्‍यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेश को भड़काने के लिए किसी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्‍यक्ति उपरोक्‍त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्‍लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्‍माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, ऑडियो-वीडियो इत्‍यादि सम्मिलित है, जिससे धार्मिक, सामाजिक जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्‍प्रदायिक विद्वेष पैदा हो, प्रसारित नहीं करेगा या भेजेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्‍ट जिसमें धार्मिक साम्‍प्रदायिक तथा जातिगत भावनाएं भड़क सकती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्‍यक्तिगत जिम्‍मेदारी होग‍ी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्‍यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विदवेष फैलाने या लोगों तक अथवा समुदाय के मध्‍य घृणा वैमनस्‍यता पैदा करने के या दुष्‍प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्‍त माध्‍यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्‍यक्ति अफवाह या तथ्‍यों को तोड-मरोड़ कर भड़काने उन्‍माद उत्‍पन्‍न करने वाले संदेश जिससे लोगों या समुदाय विशेष में हिंसा या गैर-कानूनी गतिविधियों उत्‍पन्‍न हो जाए, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करेगा तथा न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्‍यक्ति समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिनसे किसी व्‍यक्ति/संगठन/समुदाय आदि को एक स्‍थान पर एक राय होकर जमा होने या कोई विशेष कार्य, गैर-कानूनी गतिविधियों को करने हेतु आव्‍हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्‍यवस्‍था भंग होने की प्रबंल संभावना विद्धमान हो। उक्‍त आदेश वर्दीधारी पुलिस, सशस्‍त्र-बल, सेना (मिलेट्री) तथा वर्दीधारी अर्द्ध सैनिक बल, कानून व्‍यवस्‍था हेतु नियुक्‍त पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा। उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन करने पर धारा 188 भा.द.वि.के अन्‍तर्गत दण्‍ड के भागी होंगे ।

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