अलीराजपुर – कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती संस्कृति जैन ने नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के मद्देनजर धारा 144 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत 30 सितंबर 2022 तक नगरीय निकाय अलीराजपुर, जोबट, चन्द्रोखर आजाद नगर सीमाओं के भीतर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेा के तहत कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनीतिक दल, सक्षम अधिकारी, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना कोई जुलूस नहीं निकालेगा। कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के 48 घंटे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और ना ही टेंट, शामियाना इत्यादि लगाएगा। कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थ या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नहीं करेगा। वैद्य अनुज्ञप्ति धारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ना तो बारूद या पटाखों का संग्रह करेगा ना निर्माण करेगा ना उसका उपयोग करेगा और ना उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर या धोंस-धपट या धमकी देकर भयभीत नहीं करेगा और ना ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारित नहीं करेगा और ना ही उनका किसी प्रकार का कोई प्रयोग करेगा और ना ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा। कोई भी ग्रह स्वामी यथास्थिति अपनी निजी या किराए के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं ठहराएगा जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से ना दे दी जाए। कोई भी बाहरी व्यक्ति (मतदाताओं को छोड़कर) मतदान केंद्र की सौ मीटर की परिधि में ना तो प्रवेश करेगा और ना ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस,चक्का जाम या पुतला दहन नहीं करेगा या आयोजित नहीं करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन नहीं करेगा। यह आदेश निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न बलों पर लागू नहीं होगा ।