झाबुआ

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिनांक 27.सितम्बर .2022 (मंगलवार) को जहां पर मतदान हो रहा है उन नगरीय निकायों में कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के लिये
4 घंटे देरी से आने अथवा 4 घंटे जल्दी जाने या बीच में 4 घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति

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झाबुआ, 09 सितम्बर 2022। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 46 नगरीय निकायों (नगर पालिका परषिद/नगर परिषद) के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम परिपत्र क्रमांक एफ 53 एन.एन. 04/2022/पांच/1919 दिनांक 02.सितम्बर .2022 एवं इसके संलग्न परिशिष्ट- एक आम निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक 27.सितम्बर 2022 (मंगलवार) को प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार मतदान होगा ।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिनांक 27.सितम्बर .2022 (मंगलवार) को जहां पर मतदान हो रहा है उन नगरीय निकायों में स्थित उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकान एवं स्थापनाओं में नियोजित संबंधित कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के लिये दिनांक 27 सितम्बर (मंगलवार) को 4 घंटे देरी से आने अथवा 4 घंटे जल्दी जाने या बीच में 4 घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति दिये जाने हेतु उक्त परिपत्र में उल्लेख किया गया है ।
उक्त उल्लेखित परिपत्र में दिये गये दिशा निर्देशों तथा संलग्न कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 27.09.2022 (मंगलवार) को मतदान हेतु उक्तानुसार संबंधित नगरीय निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकान एवं स्थापनाओं में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम, 1948 तथा मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत समस्त अधिभोगीगण (OCCUPIER) एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने ऐसे कामगारों जो कि संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक है के लिये कामगारों को चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्दी जाने या बीच में चार घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान करेगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें ।
उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन झाबुआ जिले के सभी उद्योगों, कारखानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, एवं दुकान एवं स्थापनाओं के अभिभोगीगण, प्रबंधकों तथा नियोजकों द्वारा सुनिश्चित किया जावे ।

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