कलेक्टर श्री सिंह ने ईपिक कार्ड से आधार नंबर दर्ज कराने से शेष बचे मतदाताओं से किया आह्वान ।
अलीराजपुर – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने बताया निर्वाचन आयोग के दिाा निर्देाानुसार निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के इपिक कार्ड से आधार नम्बर जोडने का कार्य किया जा रहा है। यह प्रक्रिया मतदाताओं को चिन्हांकित करने एवं मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थानों पर न जुड़ा हो, यह सुनिश्चित किये जाने के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया अलीराजपुर जिले के दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 191 अलीराजपुर एवं 192 जोबट के अंतर्गत समस्त पंजीकृत मतदाताओं के आधार क्रमांक मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर लिए जाने का कार्य किया जा रहा है। उक्त कार्य के लिए बीएलओ मतदाताओं के पास पहुंचकर उनके आधार नंबर संग्रहण का कार्य कर रहे है। जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्र के समस्त बीएलओ अपने मतदान केन्द्रों के निर्वाचकों के आधार नंबर गरूडा एप्प के माध्यम से दर्ज करने की कार्रवाई सुनिचित कर रहे है। इसके लिए जिले में समस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के आधार नंबर भी गरूडा एप्प, पोर्टल, वोटर हैल्प लाइन एप्प के माध्यम से दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिचित करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने जिले के समस्त महिला एवं पुरूष मतदाताओं से आह्वान किया है कि वे अपने-अपने आधार नंबर अपने पंजीकृत मतदाता क्रमांक में अवय दर्ज कराए। संबंधित बीएलओ के मांगे जाने पर मतदाता अपना आधार क्रमांक गरूडा एप्प के माध्यम से जुडवाने में सक्रिय सहभागिता करते हुए अपेक्षित सहयोग करें ।
आधार नंबर को वोटर क्रमांक से जोडने की प्रक्रिया अलीराजपुर – कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने बताया जिले के निर्वाचक नामावली में दर्ज व्यक्ति ईपिक कार्ड से अपना आधार नंबर सम्मिलित करवाने हेतु आवेदन प्रारूप 6 ख में प्रस्तुत करेंगे। आधार नंबर के संग्रहण हेतु प्रारूप 6 ख भौतिक रूप से बी.एल.ओ., ई.आर.ओ. अथवा कोई अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से तथा ऑनलाईन पद्धति जैसे ईआरओ नेट, गरूड़ा एप्प, एल.व्ही.एस.पी. पोर्टल, वोटर हेल्प लाईन एप्प के माध्यम से किया जा रहा है। मतदाता वोटर हेल्प लाईन एप्प, एन.व्ही.एस.पी. पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी अपने आधार कार्ड नंबर दर्ज कर सकते है। मतदाता द्वारा ऑन लाईन प्रारूप 6 ख भरा जाएगा एवं आधार के प्रमाणिकरण हेतु आधार डेटा बेस में दर्ज मोबाईल पर प्राप्त होने वाले ओ.टी.पी. के माध्यम से उक्त प्रक्रिया की जाएगी। मतदाता द्वारा ऑन लाईन प्रारूप 6 ख भरा जाने पर आधार के प्रमाणीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया ईआरओ के द्वारा किसी भी मतदाता का नाम आधार नम्बर न देने की स्थिति में विलोपित नही किया जाएगा ।