अलीराजपुर

अलीराजपुर – कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने लम्पी रोग के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया ।

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अलीराजपुर से ब्यूरो चीफ नयन टवली कि खबर ✍️


अलीराजपुर – कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग अलीराजपुर से प्राप्त प्रतिवेदन की अनुांसा के आधार पर लम्बी रोग से रोकथाम हेतु तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिये जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा गौवंा/भैंस का परिवहन किसी भी प्रकार के वाहन या व्यक्तिगत पैदल रूट से गुजरात राज्य अथवा अलीराजपुर जिले के समीपवर्ती जिलों से पशु परिवहन (गौवं /भैंस ) नही करेगा। संक्रमित क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र मे पशु बिक्री बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संक्रमित क्षेत्र से अन्य आस-पास के क्षेत्र मे गौवं/भैंस की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। संक्रमित पशुधन के मालिक संक्रमित पशुओ को अपने संसाधन से पेयजल उपलब्ध करायेंगे/संक्रमित पशुओ को सार्वजनिक जलााय/तालाब/होद/हेण्डपम्प पर पेयजल हेतुु नही ले जायेंगे। गौााला संचालक एवं गौसेवा से सम्बंधित संक्रमित पशुओं के उपचार/सुरक्षा हेतु संक्रमित पशुओ को अन्य पशुओं से पृथक् रखेंगे। नगरपालिका अलीराजपुर, नगर परिषद्, ग्राम पंचायत अपने-अपने कार्य क्षेत्र मे ऐसे क्षेत्र जहॉ लोगों द्वारा पशुपालन किया जाता है, मक्खी/मच्छर के नियन्त्रण हेतु आवयक कीटनााको का छिड़काव किया जाना सनिचित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेा का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा -188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर विधि प्रावधानों के तहत् अभियोजित किया जाएगा। उक्त आदेा आगामी 02 माह तक प्रभावाील रहेगा ।

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